नईदिल्ली: पूर्वोत्तर राज्यों समेत देश के कुछ हिस्सों में आदिवासी समूहों को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के दायरे से बाहर रखने पर विचार किया जा सकता है। भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने सोमवार को अपनी अध्यक्षता वाली कानून व न्याय संबंधित संसदीय समिति की बैठक में यह विचार रखा। इस बैठक में यूसीसी के स्वरूप को लेकर शुरूआती चर्चा करते हुए उनकी राय ली गई। बैठक में विभिन्न दलों के 17 सांसद एवं विधि आयोग के सदस्य शामिल थे। सबकी राय के आधार पर रिपोर्ट तैयार होगी, जिसे संसद में पेश किया जाएगा।
बसपा एवं शिवसेना उद्धव गुट ने यूसीसी का किया समर्थन
विधि आयोग के प्रतिनिधियों ने बताया कि अब तक यूसीसी पर 19 लाख सुझाव मिल चुके हैं। अंतिम तिथि 13 जुलाई तक यह संख्या लगभग 25 लाख तक पहुंच जाने की उम्मीद है। सुशील मोदी ने अपने सुझाव में पूर्वोत्तर एवं अन्य आदिवासी क्षेत्रों को प्रस्तावित यूसीसी के दायरे से अलग रखने की बात करते हुए कहा कि सभी कानूनों में अपवाद होते हैं। देश में पहले से भी कई कानून हैं, जिनमें उन्हें कुछ रियायत मिली हुई है।
कई कानून ऐसे भी हैं, जिनमें पूर्वोत्तर राज्यों में की सहमति के बिना वहां लागू नहीं होते है। बैठक में तृणमूल कांग्रेस का कोई सदस्य नहीं आया, जबकि कांग्रेस एवं डीएमके समेत विपक्ष के कुछ सदस्यों ने प्रस्तावित यूसीसी को चुनावी फायदे के लिए बताया और कहा कि इस विवादित विषय पर विमर्श का अभी यह उचित समय नहीं है। बसपा एवं शिवसेना उद्धव गुट ने यूसीसी का समर्थन किया।
भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने भी विरोध नहीं किया, लेकिन समर्थन भी नहीं किया। शिवसेना के संजय राउत ने कहा कि कई देशों में यह कानून है। विभिन्न समुदायों एवं क्षेत्रों की व्यापक चिंता एवं विमर्श के बाद ही इसपर विचार किया जाना चाहिए।
कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा एवं डीएमके सांसद पी विल्सन ने अपने लिखित बयान में यूसीसी पर सुझाव आमंत्रित करने के लिए विधि आयोग के कदम पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि पिछले आयोग ने यूसीसी को जरूरी नहीं बताया था।
रिपोर्ट पर बनेगा कानून का नया फ्रेमवर्क
यूसीसी पर बने पिछले आयोग को 75 हजार सुझाव मिले थे, जिसके आधार पर एक रिपोर्ट तैयार भी कर ली गई थी। उसमें कई तरह की विसंगतियों का जिक्र किया गया था, जिसके बाद महसूस किया गया कि यूसीसी पर नए तरीके से विचार किया जाए।
अब नए सुझावों के आधार पर विधि आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार कर सरकार के पास अनुशंसा करेगा, जिसे कानून का रूप देने के लिए संसद में पेश किया जाएगा। इसके पहले जरूरत पड़ी तो संसदीय समिति की और बैठकें भी हो सकती हैं।
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 27 जून को मध्य प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यूसीसी का संकेत दिया था। उन्होंने कहा था कि अलग-अलग नियमों से परिवार नहीं चलता। उसी तरह दोहरी कानून व्यवस्था से देश नहीं चल सकता। हमारा संविधान भी सबको समान अधिकार की गारंटी देता है।
Bureau Report
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