Excise Policy Scam: क्या SC से मनीष सिसोदिया को मिलेगी राहत, जमानत याचिका पर 14 जुलाई को सुनवाई करेगी अदालत

Excise Policy Scam: क्या SC से मनीष सिसोदिया को मिलेगी राहत, जमानत याचिका पर 14 जुलाई को सुनवाई करेगी अदालत
New Delhi, Feb 27 (ANI): CBI brings Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia to Rouse Avenue Court, in New Delhi on Monday. He was arrested on Sunday by CBI in an Excise Policy case. (ANI Photo)

नईदिल्ली: दिल्ली आबकारी नीति में शराब घोटाले के आरोपों में जेल में बंद आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। अब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 14 जुलाई होगी।

मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए गुरुवार को जमानत याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सहमति दे दी है।

वहीं, दिल्ली हाईकोर्ट से पहले उन्हें सत्र अदालत और राउज एवेन्यू कोर्ट का जमानत के लिए रुख किया था, लेकिन अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया।

ED ने जब्त की सिसोदिया की संपत्ति

बता दें कि ईडी ने बीते दिनों दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के आरोपी मनीष सिसोदिया की 7.40 की संपत्तियों को जब्त कर लिया था। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत की गई है। सिसोदिया के साथ ही अन्य आरोपी अमनदीप ढल, राजेश जोशी और गौतम मलहोत्रा की भी 52.24 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई थी।

फरवरी में हुई थी सिसोदिया की गिरफ्तारी

आप नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया को शराब नीति मामले में फरवरी में लंबी पूछताछ के बाद सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। इस बाद ईडी ने शराब नीति के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद मार्च में गिरफ्तार किया था। 

Bureau Report

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