Supreme Court: ‘ड्रग्स लेना बिल्कुल भी ‘कूल’ नहीं’, सुप्रीम कोर्ट ने युवाओं को चेताया- नशे का महिमामंडन बंद हो

Supreme Court: 'ड्रग्स लेना बिल्कुल भी 'कूल' नहीं', सुप्रीम कोर्ट ने युवाओं को चेताया- नशे का महिमामंडन बंद हो

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को देश के युवाओं में बढ़ रही नशे की लत पर गहरी चिंता जाहिर की और युवाओं को चेताते हुए कहा कि ड्रग्स लेना बिल्कुल भी ‘कूल’ नहीं है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने ड्रग्स तस्करी के आरोपी अंकुश विपन कपूर के खिलाफ एनआईए जांच की मंजूरी देते हुए उक्त टिप्पणी की। अंकुश पर आरोप है कि वह पाकिस्तान से समुद्र के रास्ते भारत में होने वाली हेरोइन तस्करी में शामिल है।

नशे से देश की युवा पीढ़ी को गंभीर खतरे
जस्टिस नागरत्ना ने चेतावनी देते हुए कहा कि ड्रग्स इस्तेमाल के सामाजिक और आर्थिक खतरों के साथ ही मानसिक खतरे भी हैं। इससे देश के युवा वर्ग की चमक खो सकती है। पीठ ने युवाओं में बढ़ रही नशे की लत के खिलाफ तुरंत सामूहिक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। अदालत ने माता-पिता, समाज और सरकारों से मिलकर इस समस्या के खिलाफ लड़ने को कहा। 

तेजी से बढ़ रही नशे की लत की समस्या
देश के युवाओं में नशे की लत तेजी से बढ़ी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी चिंता जाहिर की। पीठ ने कहा कि ड्रग्स का असर उम्र, जाति और धर्म से परे हैं और इसके पूरे समाज और व्यवस्था पर गंभीर परिणाम होते हैं। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि ड्रग्स से होने वाली कमाई से ही आतंकवाद और समाज को अस्थिर करने के लिए फंडिंग होती है। 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- नशे का महिमामंडन बंद होना चाहिए
पीठ ने समस्याओं से भागने वाले रवैये पर चिंता जताते हुए कहा कि इस गंभीर खतरे के खिलाफ सभी को एकजुट होना पड़ेगा। खासकर युवाओं से इस चुनौती से निपटने के लिए प्रयास करने की अपील की। पीठ ने कहा कि नशे के शिकार व्यक्ति के साथ सहानुभूति और प्यार से पेश आने की जरूरत है। ड्रग तस्करों की कमाई पर प्रहार करने की जरूरत है। ड्रग्स का महिमामंडन बंद होना चाहिए और इसके खतरों के प्रति युवाओं को जागरुक किया जाना चाहिए। 

Bureau Report

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