सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (31 जुलाई) को जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला और उनकी अलग रह रही पत्नी पायल अब्दुल्ला के तलाक को मंजूरी दे दी. कोर्ट ने माना कि दंपती ने अपने विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है और स्वतंत्रता को अपना लिया है.
दरअसल, बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की बेंच ने अब्दुला की ओर से दायर याचिका का निपटारा कर दिया. वहीं, जब वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की ओर से कोर्ट को बताया गया कि दोनों पक्षों के बीच चले आ रहे सभी विवादों को सुलझा लिया गया है.
Bureau Report
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