क्या दिशा सालियान की मौत के पीछे कोई बड़ी साजिश थी? बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिए सीबीआई जांच के आदेश

क्या दिशा सालियान की मौत के पीछे कोई बड़ी साजिश थी? बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिए सीबीआई जांच के आदेश

बॉलीवुड के दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है. 8 जून 2020 को मालाड स्थित एक ऊंची इमारत से गिरकर दिशा की मौत हो गई थी. शुरुआती जांच में इसे सुसाइड माना गया था, लेकिन दिशा के परिवार वाले इसे मानने को तैयार नहीं थे. अब बॉम्बे हाईकोर्ट की जस्टिस एसवी कोटवाल और जस्टिस आरआर भोंसले की बेंच ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने साफ आदेश दिया है कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी यानी CBI इस केस की जांच अपने हाथ में ले और तुरंत एफआईआर दर्ज करे.

दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने अदालत में याचिका दाखिल की थी. उन्होंने अपने वकील नीलेश ओझा के जरिए कोर्ट को बताया कि दिशा की मौत कोई मामूली हादसा या सुसाइड नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी साजिश और संदिग्ध परिस्थितियां हैं. याचिका में आरोप लगाया गया था कि मुंबई पुलिस ने परिवार की हत्या की आशंकाओं के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं की. हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान मुंबई पुलिस की ढिलाई पर सवाल उठाए और परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए मामले की कमान CBI को सौंप दी.

CBI को मिले सख्त निर्देश

बॉम्बे हाईकोर्ट ने CBI को स्पष्ट हिदायत दी है कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष और पेशेवर तरीके से की जाए. कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि जब तक किसी के खिलाफ ठोस और वाजिब शक न हो, तब तक किसी को बेवजह हिरासत में न लिया जाए. अगर जांच के दौरान कोई आपराधिक सबूत नहीं मिलता है, तो एजेंसी नए नियमों के तहत अपनी समरी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर सकती है. इस फैसले के बाद अब नए सिरे से गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे और पुराने फॉरेंसिक सबूतों की दोबारा री-चेकिंग की जाएगी.

पिता की याचिका पर कोर्ट ने सुनाया फैसला

दिशा सालियन के पिता सतीश सालियन ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर अपनी बेटी की मौत की निष्पक्ष और सीबीआई जांच की मांग की थी. न्यायमूर्ति एसवी कोतवाल और न्यायमूर्ति आरआर भोंसले की पीठ ने मामले पर बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे बुधवार को सुनाया गया. सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से सवाल किया कि आखिर इतने लंबे समय तक केवल धारा 174 (एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट) के तहत ही पूछताछ क्यों चलती रही. हाई कोर्ट ने कहा कि धारा 174 का दायरा केवल मौत के शुरुआती कारण का पता लगाने तक ही सीमित होता है. जब मामले की जांच पहले ही बंद कर दी गई थी, तो फिर बिना एफआईआर के लंबे समय तक पूछताछ जारी रखना कानून के अनुकूल नहीं है.

कौन हैं दिशा सालियन? 

दिशा सालियन मुंबई की एक जानी-मानी सेलिब्रिटी मैनेजर थीं. उन्होंने दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी बतौर मैनेजर काम किया था. 8 जून 2020 को मुंबई के मालाड इलाके में स्थित एक बहुमंजिला इमारत की 12वीं मंजिल से गिरकर 28 वर्षीया दिशा की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई थी.

इस घटना के ठीक छह दिन बाद यानी 14 जून 2020 को 34 वर्षीय अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत भी अपने बांद्रा स्थित घर में मृत पाए गए थे. दोनों मौतों के बीच महज कुछ दिनों का अंतर होने के कारण सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर तरह-तरह की बातें होने लगीं. दिशा के पिता का आरोप था कि दोनों मौतों के तार आपस में जुड़े हो सकते हैं, इसलिए मामले में सीबीआई जांच जरूरी है.  

Bureau Report

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