अजमेर: ख्वाजा साहब की दरगाह में अदालत के आदेश पर रखी गई पीली दानपेटियां दरगाह कमेटी खोल सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी की इसकी अनुमति दे दी है।
दरगाह कमेटी ने रिसीवर के नाते सुप्रीम कोर्ट में पेटियां खोलने के लिए अर्जी लगाई थी। इस संबंध में खादिमों की संस्था अंजुमन की ओर से लगाई गई एक अर्जी पूर्व में खारिज की जा चुकी है।
नोटबंदी के बाद यह पेटियां पहली बार खुलेंगी। दरगाह कमेटी ने अदालत से कहा है कि पेटियों में निकलने वाली राशि रिसीवर खाते में जमा करा दी जाएगी। अदालत के फैसले के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि अंजुमन और दरगाह दीवान के बीच चढ़ावे को लेकर चल रहे विवाद के मामले में कोर्ट ने वर्ष 2013 में दरगाह नाजिम को रिसीवर नियुक्त करते हुए दरगाह परिसर में दान पेटियां रखने के लिए कहा था। इनमें आने वाला चढ़ावा अंजुमन व दरगाह दीवान के बीच बांटा जाना है। चुंकी फिलहाल मामला अदालत में विचाराधीन है, इसलिए यह पेटियां अभी तक नहीं खोली गई।
Bureau Report
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