नईदिल्ली: ‘जब कोई संबंध टूटता है तब महिलाएं पूर्व में आपसी सहमति से बनाए गए शारीरिक संबंध को भी दुष्कर्म करार दे देती हैं।’ ये बात गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के एक मामले में सरकारी अधिकारी को बरी किए जाने के निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए कही।
जस्टिस प्रतिभा रानी ने इस मामले में 29 वर्षीय महिला की अपील खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।महिला ने हाल ही में अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा का एक मामला दायर किया था। महिला ने अपने पति के खिलाफ शादी से पूर्व किए गए दुष्कर्म केस में मुकदमा चलाए जाने की मांग की थी।
हालांकि, रेप केस दायर करने के बाद महिला ने निचली अदालत में अपने पति पर किसी तरह का आपराधिक बयान नहीं दर्ज कराया था। जिसके बाद निचली अदालत ने उसके पति को बरी कर दिया था। बाद में दोनों ने 2015 में शादी कर ली थी।
Bureau Report
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