बैंकों के कर्ज में डूबे विजय माल्या को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ये दिया यह आदेश

बैंकों के कर्ज में डूबे विजय माल्या को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ये दिया यह आदेशलंदन: भारतीय बैंकों को हजारों करोड़ रुपये का चूना लगाकर फरार होने वाले विजय माल्या को लंदन कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. माल्या ने एक होम लोन को लेकर स्विट्जरलैंड के बैंक यूबीएस के साथ कानूनी विवाद का समाधान कर लिया है. बैंक ने माल्या को लंदन के एक महंगे इलाके में एक रेजिडेंशियल फ्लैट के लिए लिए गए कर्ज के भुगतान के लिये अगले साल अप्रैल तक का समय दिया है. बैंक ने 2.04 करोड़ पाउंड कर्ज का भुगतान नहीं करने को लेकर माल्या (63) के भव्य कार्नवाल टेरेस अपार्टमेंट को कब्जे में लेने के लिये कदम उठाया था.

धोखाधड़ी और मनी लॉड्रिंग के मामले में सुनवाई चल रही
इस मामले की सुनवाई पिछले सप्ताह होनी थी. माल्या के खिलाफ भारत में बैंकों के साथ कर्ज में धोखाधड़ी और मनी लॉड्रिंग जैसे मामलों में कानूनी कार्रवाई चल रही है. भारत के कानून के तहत उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया है. हालांकि ब्रिटिश हाई कोर्ट की चांसरी खंडपीठ के न्यायाधीश सिमोन बार्कर द्वारा सोमवार को जारी अदालत के सहमति आदेश के अनुसार मामले में समझौता होने के बाद सुनवाई को रद्द कर दिया गया.

न्यायाधीश ने आदेश में कहा कि माल्या को मकान में रहने की अनुमति दी जाती है. लेकिन अगर 30 अप्रैल 2020 तक कर्ज कर भुगतान नहीं किया जाता है तो बैंक उस संपत्ति को अपने अधिकार में ले सकता है. आपको बता दें कि माल्या के प्रत्यर्पण का मामला लंबित है और वह फिलहाल जमानत पर बाहर है. पिछले दिनों माल्या भारतीय बैंकों को उनका मूल धन वापस करने का ऑफर दे चुके हैं.

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