नईदिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के ‘खून की दलाली’ वाले आपत्तिजनक बयान के खिलाफ शिकायत पर बुधवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा लिया है. अब कोर्ट तय करेगा कि इस बयान के लिए राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह के तहत एफआईआर दर्ज हो या नहीं. इससे पहले दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई दाखिल की थी.
दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट में कहा था कि राहुल गांधी के खिलाफ कोई संज्ञेय अपराध का मामला नहीं बनता लेकिन अलग से मानहानि का मामला दायर हो सकता है. एक वकील ने राहुल के खिलाफ देशद्रोह के आरोप में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है.
दरअसल, राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत की गई थी कि उन्होंने पीएम मोदी को लेकर जंतर-मंतर पर बयान दिया था कि जो हमारे जवान हैं, जिन्होंने अपना खून दिया, जम्मू कश्मीर में, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के नीचे आप छुपे हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो, ये बिल्कुल गलत है.
इससे पहले राहुल गांधी के दाखिल शिकायत को कोर्ट ने सांसदों पर मुकदमा चलाने वाली विशेष अदालत में भेज दिया था. जिला न्यायाधीश पूनम ए बंबा ने मामला अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल के समक्ष भेज दिया था. शिकायत में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ 2016 में कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी के लिए राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का पुलिस को निर्देश देने की मांग की गई है.
राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर शहीदों के खून और उनके बलिदान को भुनाने का आरोप लगाया गया था. शिकायतकर्ता ने एक जनसभा में राहुल के दिए गए भाषण का हवाला दिया जहां उन्होंने इस तरह की टिप्पणी की थी. राहुल ने कहा था कि आप (मोदी) जम्मू कश्मीर में सैनिकों के खून और भारत के लिए सर्जिकल स्ट्राइक करने वालों के पीछे छिप रहे हैं. आप उनके बलिदानों का दोहन कर रहे हैं, यह बहुत गलत बात है.
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