नईदिल्ली: रेप मामले में आरोपी और यूपी के घोसी लोकसभा सीट से बसपा-सपा के विजयी उम्मीदवार अतुल राय को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अतुल राय की याचिका खारिज कर दी है. दरअसल, अतुल राय ने गिरफ्तारी पर रोक के साथ-साथ एफआईआर रद्द करने की मांग की थी. पिछली सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.
अतुल राय पर एक कॉलेज की छात्रा ने अपहरण व रेप का आरोप लगाया था. एक सप्ताह पहले डीजीपी ओपी सिंह के आदेश पर अतुल राय पर वाराणसी के लंका थाने में दर्ज किया गया था.मामला दर्ज होने के बाद अतुल राय ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन हाईकोर्ट से उन्हें राहत नहीं दी थी.
आपको बता दें कि घोसी से भावी सांसद अतुल राय पूर्वांचल के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के करीबी हैं. बीजेपी ने अतुल राय के सामने हरि नारायण राजभर को टिकट दिया था. हरि नारायण ने 2014 में यहां से भाजपा का खाता खोला था. अतुल राय 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में गाजीपुर की जमनिया सीट से बसपा के प्रत्याशी थे. उधर, युवती ने बताया था कि, 2015 से वह बनारस में यूपी कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी.
कॉलेज के छात्रसंघ चुनाव के दौरान गाजीपुर के अतुल राय से मुलाकात हुई थी. मार्च 2018 में पत्नी से मिलवाने के नाम पर लंका थाना स्थित एक फ्लैट में ले गया था.रात में बंदूक के दम पर रेप किया था. पीड़िता का कहना है कि पिता की मौत हो चुकी है, तंग आकर इसकी करतूतों को फेसबुक के माध्यम से सबको बताना पड़ा था.
क्या है पूरा मामला
बलिया की रहने वाली एक युवती ने डीजीपी को पत्र लिखा था कि अतुल राय घोसी लोकसभा का बसपा-बसपा गठबंधन प्रत्याशी राम बनकर घूम रहा हैं, असल में वो रावण है. देश की सबसे पवित्र कुर्सी के लिए लड़ रहा है, इसका खुलासा होना जरूरी है. युवती ने ज्यादती, छेड़छाड़ के गंभीर आरोपलगाए थे. युवती ने फेसबुक पर वीडियो पोस्ट कर मदद की गुहार लगाई थी. युवती का कहना था कि अतुल राय ने उसकी मां और छोटे भाई को किडनैप कर लिया था.साथ ही वीडियो को डिलीट करने की धमकी दी थी. ऐसा न करने पर जान से मारने की भी धमकी दी थी.
Bureau Report
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