नईदिल्लीः आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हुए आप के बागी विधायक कर्नल देवेंद्र सहरावत ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. सहरावत ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल की ओर से जारी कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी है. कोर्ट ने सहरावत के वकील सोली सोहराबजी से कहा कि दस्तावेज़ सर्कुलेट करें और गुरुवार (27 जून) को फिर मेंशन करें. कर्नल सहरावत को विधानसभा अध्यक्ष ने सदस्यता से अयोग्य घोषित करने का नोटिस दिया था. सहरावत की दलील है कि ना तो उसने कोई दूसरी पार्टी जॉइन की है ना ही ऐसी कोई घोषणा. ऐसे में उनको अयोग्य घोषित करना अवैध है और संविधान के विरुद्ध भी.
दरअसल, आप के मुख्य प्रवक्ता व विधायक सौरभ भारद्वाज की शिकायत पर विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें नोटिस जारी किया था. बिजवासन से विधायक कर्नल देवेंद्र सहरावत और गांधीनगर से विधायक अनिल वाजपेयी को जारी नोटिस में विधानसभा अध्यक्ष ने पूछा था कि आप बीजेपी में शामिल हो गए हैं, ऐसे में क्यों न आपकी विधानसभा सदस्यता रद कर दी जाए? लोकसभा चुनाव के दौरान आप के बागी विधायकों द्वारा बीजेपी का दामन थामने को लेकर सौरभ भारद्वाज ने इसकी लिखित में विधानसभा अध्यक्ष से शिकायत की थी.
इसमें आप विधायक ने इन दोनों बागी विधायकों के बीजेपी के मंचों और कार्यक्रमों को साझा करने से संबंधित सारी गतिविधियों का सिलसिलेवार ब्योरा दिया था.इस बारे में देवेंद्र सहरावत का कहना था कि वह बीजेपी के मंचों पर जरूर गए, लेकिन बीजेपी की सदस्यता ग्रहण नहीं की है. उन्होंने कहा था कि विरोधी पार्टियों के मंच पर जाने वाले प्रकरण पहले भी प्रकाश में आ चुके हैं.
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