कोरोना: मुंबई में लिया गया बड़ा फैसला, खुलेआम सड़कों पर थूकने वालों की अब खैर नहीं

कोरोना: मुंबई में लिया गया बड़ा फैसला, खुलेआम सड़कों पर थूकने वालों की अब खैर नहींमुंबई: देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. इससे सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है. यहां अब तक कोरोना के 39 मामले सामने आ चुके हैं. महाराष्ट्र सरकार इसके रोकथाम के लिए सख्त कदम उठा रही है. मुंबई महानगर पालिका ने भी लोगों में जागरूकता फैलाने का काम शुरू कर दिया है. खुलेआम सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों पर लगाम लगाने के लिए BMC ने उनपर जुर्माना लगाना शुरू कर दिया है.  आपको बता दें कि कोरोना वायरस एक संक्रामक बीमारी है जो मरीज के खांसने, छींकने, थूकने से फैल सकती है. एहतियात के तौर पर BMC सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगा रही है. ऐसे में सिर्फ कोरोना ही नहीं बल्कि अन्य बीमारियों को भी फैलने से रोका जा सकता है.  

भ्रम फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी
कोरोना को लेकर सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से भ्रम फैलाया जा रहा है. बीमारी का संक्रमण बढ़ने के पीछे चिकन, मटन और अंडे होने की बातें कहकर लोगों को डराया जा रहा है. महाराष्ट्र सरकार ने ऐसे असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए उनेक खिलाफ कानूनी कारवाई की चेतावनी जारी की है. महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि कोरोना को लेकर भ्रम फैलाने वालों की शिनाख्त प्रशासन कर रहा है और उनपर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. आपको बता दें कि कोराना बीमारी फैलने से महाराष्ट्र में चिकन उद्योग को बड़ा नुकसान पहुंचा है.

कंपनियों को आदेश
कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मुंबई महानगर पालिका ने कमर कस ली है. BMC ने एक एडवायजरी जारी कर लोगों से अनावश्यक घर से न निकलने और पब्लिक प्लेसेज पर न जाने की सलाह दी है. एडवायजरी में प्राइवेट कंपनियों को अपने ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को घर से काम करने की सुविधा देने का निर्देश दिया गया है. BMC ने कहा है कि भारत सरकार ने 50% कर्मचारियों को घर से काम करने की सलाह दी है. इस आदेश का पालन नहीं करने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. 

राशन की जमाखोरी
मुंबई में किराने की दुकानों और डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर खरीदारों की भीड़ बढ़ गई है. लोग खुद को किसी भी इमरजेंसी के लिए पहले से तैयार कर रहे हैं. इसीलिए एडवांस में राशन खरीद रहे हैं. मुंबई के दुकानदारों के मुताबिक रोजाना खान-पान में इस्तेमाल होने वाली चीजों की बिक्री ज्यादा हो रही है. लोगों को डर है कि कहीं अचानक दुकानें बंद न हो जाएं. 

मुंबई में ग्रुप टूर पर रोक, धारा 144 लागू
महाराष्ट्र में स्कूल-कॉलेजों और सिनेमाघरों को 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है. यहां पुलिस की तरफ से एक नोटिस जारी कर कहा गया है कि अनावश्यक भीड़ जमा करने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 144 के तहत कार्रवाई की जा सकती है. पुलिस की तरफ से जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि देश और दुनिया में कोरोना वायरस फैल रहा है और ये एक संक्रामक बीमारी है. ऐसे में अगर कोई सभा, लोगों को इक्कठा करना जैसे काम करता है कि तो उसपर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है. पुणे में तीन दिन के लिए मार्केट और दुकानें बंद हैं. 

सिद्धिवानायक, शिर्डी, अन्य मंदिर बंद
संक्रमण को देखते हुए मॉल, सिनेमा हॉल, जिम और सार्वजनिक स्थलों को बंद कर दिया गया है. इसके तहत कई मंदिर भी बंद किए गए हैं. मुंबई के सिद्धिविनयाक और मुंबा देवी मंदिरों को बंद कर दिया गया है. शिरडी का साईं बाबा मंदिर भी बंद है. महाराष्ट्र के अलावा देश के कई बड़े मंदिरों को श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है.

विदेश से आ रहे लोगों पर ठप्पा
मुंबई में विदेश से आने वाले लोगों पर सख्त नजर रखी जा रही है. विदेश से लौटने वाले भारतीय के हाथ पर एक ठप्पा लगाया जा रहा है जिससे उनका खयाल रखा जा सके और लोग भी अलर्ट रहें. मुंबई महानगर पालिका ने अपने ट्विटर हैंडल पर ठप्पे के कुछ फोटोज शेयर किए हैं इसमें लिखा है- प्राउड टू प्रोटेक्ट मुंबईकर, होम क्वारंटाइन. इसके साथ 30 मार्च 2020 की तारीख भी लिखी गई है. आपको बता दें कि विदेश से आने वालों को 30 मार्च तक होम क्वारंटाइन में रखा जाएगा. उनको किसी से मिलने की इजाजत नहीं दी गई है.

Bureau Report

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