Aadhaar से PAN लिंक नहीं किया तो परेशान न हो, सरकार ने दी यह बड़ी राहत

Aadhaar से PAN लिंक नहीं किया तो परेशान न हो, सरकार ने दी यह बड़ी राहतनईदिल्ली: अगर आपने भी अभी तक अपना आधार कार्ड और पैन लिंक नहीं कराया है तो बिल्कुल भी परेशान न हों. दरअसल सरकार की तरफ से पहले आधार और पैन कार्ड लिंक कराने के लिए 30 सितंबर की डेडलाइन तय की थी. जैसे-जैसे यह तारीख पास आती गई लोग आधार-पैन लिंक कराने के लिए परेशान हो रहे हैं. लेकिन अब सरकार ने ऐसे लोगों को बड़ी राहत दी है, जो भी तक भी पैन-आधार लिंक नहीं करा पाएं हैं.

अब 31 दिसंबर तक करा सकते हैं लिंक

सरकार ने अब आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया है. पहले आखिरी तारीख 30 सितंबर 2019 थी. अब आप 31 दिसंबर 2019 तक ये काम कर सकेंगे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने नया नोटिफिकेशन जारी किया है. इसमें कहा गया है पैन और आधार को लिंक करने की तारीख 30 सितंबर, 2019 से बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2019 कर दिया गया है.

लिंक कराने से चूके तो पैन हो जाएगा ‘बेकार’
नई तारीख के बाद भी अगर अब आप आधार और पैन को लिंक नहीं कराते हैं तो आपका पैन नंबर बेकार हो जाएगा. यह किसी काम नहीं आ सकेगा. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इसे अमान्य करार कर देगा. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले साल सरकार ने 11.44 लाख पैन कार्ड या तो बंद कर दिए हैं या फिर उन्हें निष्क्रिय कैटेगरी में डाल दिया है.

लिंक न कराया तो होगी बड़ी परेशानी
पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराने पर आपकी परेशानी बढ़ जाएगी. नियम के मुताबिक, इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा-139AA के तहत आपका पैन इनवैलिड हो जाएगा. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, पैन कार्ड लिंक नहीं होने की स्थिति में ऑनलाइन ITR फाइल करने में परेशानी आएगी. आपका टैक्स रिफंड अटक सकता है. इसके अलावा जब आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करेंगे तो उस समय PAN का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे.

ऐसे ऑनलाइन करें Aadhaar और PAN लिंक
– सबसे पहले अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो पहले खुद को रजिस्टर कीजिए.
– आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाएं.
– वेबसाइट पर एक ऑप्शन दिखाई देगा ‘लिंक आधार’, यहां पर क्लिक करें.
– लॉगइन करने के बाद अपने अकाउंट की प्रोफाइल सेटिंग में जाएं.
– प्रोफाइल सेटिंग में आपको आधार कार्ड लिंक करने का ऑप्शन दिखेगा, इसे सेलेक्ट करें.
– यहां दिए गए सेक्शन में अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड भरें.
– जानकारी भरने के बाद नीचे दिख रहे ‘लिंक आधार’ ऑप्शन पर क्लिक करें.
– इसके बाद आपका आधार लिंक हो जाएगा.

SMS से भी करा सकते हैं लिंक
यह एक दूसरा तरीका है. इसमें आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से भी आधार को पैन कार्ड के साथ लिंक कर सकते हैं. आपको एसएमएस के जरिए अपने पैन से आधार को लिंक कराना होगा. इनक‍म टैक्‍स डिपार्टमेंट ने बताया कि 567678 या 56161 पर एसएमएस भेज कर आधार को पैन से लिंक किया जा सकता है.

Bureau Report
 

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