नईदिल्ली: UIDAI ने आधार कार्ड में नाम, जेंडर और जन्म की तारीख को बदलने की पर पाबंदी लगा दी है. अब कोई भी आधार कार्ड होल्डर सिर्फ दो बार ही नाम में चेंज करा सकेंगे. वहीं जेंडर और डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ 1 बार ही चेंज हो सकेगा. UIDAI के मुताबिक आधार कार्ड अपडेट में ये जानकारी बदलने की सीमा फिक्स कर दी गई है.
UIDAI के इस आदेश की कॉपी ‘जी बिजनेस’ के पास है. इसके मुताबिक नाम में पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ दो बार बदलाव की छूट होगी. वहीं जेंडर में लाइफ टाइम में सिर्फ 1 बार की छूट होगी. डेट ऑफ बर्थ तभी बदल सकेंगे जबतक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ पक्का न हो.
पुरानी शर्तों में कोई चेंज नहीं
UIDAI का कहना है कि बाकी सभी अपडेट की शर्तें पुरानी रहेंगी. इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. यह आदेश UIDAI के CEO की मंजूरी के बाद जारी किया गया है.
ऐसे अपडेट करें एड्रेस
अगर आप शहर बदल रहे हैं या घर बदल रहे हैं तो आपके लिए आधार कार्ड को अपडेट कराना जरूरी है. इसके लिए बस आपको अपने नजदीक के आधार केंद्र पर जाना होगा.
इसके लगते हैं चार्ज
आधार केंद्र पर जब आप आधार अपडेट कराने जाते हैं तो ध्यान रखें कि आपको डेमोग्राफिक बदलाव के लिए 50 रुपये+GST चार्ज के रूप में देना होता है. इसके अलावा अगर आपको बायोमेट्रिक अपडेट कराना है तो 50 रुपये+GST चार्ज देने होंगे.
ई-केवाईसी
आधार सर्च के लिए (ई-केवाईसी, कलर प्रिंट आउट आदि) 30 रुपये+GST चार्ज के तौर पर देने होंगे. फ्रेश आधार बनवाना बिल्कुल मुफ्त है. इसके अलावा जो बायोमेट्रिक जरूरी है, वह भी मुफ्त में अपडेट होगा.
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