New Year Celebration पर कोरोना का ग्रहण, मुंबई-पुणे में धारा 144 लागू; Maharashtra के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू

New Year Celebration पर कोरोना का ग्रहण, मुंबई-पुणे में धारा 144 लागू; Maharashtra के कई शहरों में नाइट कर्फ्यूमुंबई: नए साल के जश्न पर कोरोना वायरस का ग्रहण लग चुका है और महाराष्ट्र के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है. महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के शहरी इलाकों में नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) लगा दिया है. साथ ही इसका कड़ाई से पालन करने के लिए मुंबई और पुणे में धारा 144 लगाई गई है.

11 बजे के बाद पार्टी की अनुमति नहीं

नाइट कर्फ्यू के तहत रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक 5 या उससे ज्यादा व्यक्ति जमा नहीं हो सकते हैं. इसके अलावा 11 बजे के बाद रेस्तरां, बार, पब में बड़े समारोहों में पार्टी करने की अनुमति नहीं होगी. इसके साथ ही धार्मिक स्थलों पर जा रहे लोगों से भीड़भाड़ से बचने की सलाह दी गई है.नाइट कर्फ्यू में इन नियमों का पालन करना जरूरी

– कहीं भी चार से अधिक लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकेंगे.
– एक गाड़ी में भी चार से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकेंगे.
– किसी भी तरह की पार्टी करने की इजाजत नहीं है.
– दोस्तों और रिश्तेदारों के घर या पब्लिक प्लेस में जाने पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन एक जगह 4 से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकते हैं.
– लाउडस्पीकर / डीजे और आतिशबाजी पर रोक लगाई गई है.
– सांस्कृतिक या धार्मिक कार्यक्रम नहीं किया जा सकता है, जहां भीड़ जमा हो.

महाराष्ट्र में कोरोना के 54206 एक्टिव केस

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के कुल मामले बढ़कर 1928603 हो गए हैं, जिसमें से 49463 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. हालांकि राज्य में अब तक 1824934 लोग कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं और 54206 एक्टिव केस मौजूद हैं.
 
Bureau Report

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