High Court की फटकार के बाद हरकत में आया Election Commission, 2 मई को विजय जुलूस निकालने पर Ban

नईदिल्ली: हाई कोर्ट की फटकार के बाद चुनाव आयोग हरकत में आ गया है. आयोग ने पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित होने के बाद किसी भी तरह के विजय जुलूस या जश्न पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है. साथ ही आयोग ने कहा है कि नतीजों के बाद कोई भी प्रत्याशी सिर्फ दो लोगों के साथ ही अपनी जीत का सर्टिफिकेट लेने जा सकता है. गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी के चुनाव के नतीजे 2 मई को घोषित किए जाने हैं. चार राज्यों में चुनाव खत्म हो गया है, जबकि बंगाल में एक चरण की वोटिंग बाकी है.  

यह कहा था High Court ने

चुनाव आयोग ने यह कदम मद्रास हाई कोर्ट की फटकार के बाद उठाया है. कोर्ट ने कहा था कि कोरोना संक्रमण के प्रसार के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है. कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के बावजूद राजनीतिक दलों को चुनावी रैलियों की अनुमति देने को लेकर चीफ जस्टिस संजीब बनर्जी ने कहा था कि चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ हत्या के आरोपों में मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए. हाई कोर्ट  ने कहा था, ‘कोरोना की दूसरी लहर के लिए किसी एक को जिम्मेदार ठहराना हो, तो इसके लिए अकेले चुनाव आयोग जिम्मेदार है. यह जानते हुए कि कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, चुनावी रैलियों पर रोक नहीं लगाई गई’.

Guidelines तैयार करने के दिए थे निर्देश

इसके साथ ही हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को 2 मई को मतगणना को लेकर कोविड से जुड़ी गाइडलाइन्स और ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए कहा था. कोर्ट ने निर्देश दिया था कि अगर प्लान नहीं बताया गया, तो मतगणना पर रोक लगा देंगे. कोर्ट ने कहा कि स्वास्थ्य सचिव के साथ मिलकर चुनाव आयोग 2 मई को होने वाली मतगणना के लिए प्लान तैयार करे और 30 अप्रैल तक कोर्ट के सामने पेश करे.

4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधान सभा चुनाव

बता दें कि तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और असम के अलावा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधान सभा चुनाव हो रहे हैं. पश्चिम बंगाल में 29 मई को आखिरी चरण का चुनाव होना है, जबकि अन्य सभी जगह चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 2 मई को मतगणना होगी.

Bureau Report

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