नईदिल्ली: अब वाहन मालिकों को अपने वाहन को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर करवाने में किसी भी तरह की समस्या पेश नहीं आएगी, दरअसल सरकार ने बिना रुकावट के व्हीकल्स को ट्रांसफर करने के लिए एक नया पंजीकरण चिह्न “भारत श्रृंखला (BH-Series)” पेश किया है जिससे अब वाहन मालिक के एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट होने पर वाहन के लिए नया पंजीकरण चिह्न लेने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि आपके वाहन में नया BH सीरीज का पंजीकरण चिह्न रहना जरूरी होगा तभी आप इस नई सुविधा का लाभ ले पाएंगे और आपको री-रजिस्ट्रेशन के झंझट से राहत मिलेगी ।
अब जो भी नये वाहन मार्केट में उतारे जाएंगे उनमें बीएच मार्क दिया जाएगा। आपके पास इस सीरीज का वाहन होगा तो एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट होने पर आपको नया पंजीकरण चिन्ह लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बीएच सीरीज के सभी वाहन इस सुविधा का लाभ ले पाएंगे और उन्हें दूसरे राज्य में चलाने के लिए आपको किसी भी तरह की मशक्कत भी नहीं करनी पड़ेगी।
सरकार का ये कदम नागरिकों की जरूरतों को समझते हुए लिया गया है। आपको बता दें कि अब तक जब कभी वाहन को एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट करना होता था तो उसके लिए दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था लेकिन अब बीएच सीरीज के नये वाहनों के साथ ऐसी किसी भी तरह की समस्या पेश नहीं आएगी।
ये नया नियम इसलिए भी बेहद जरूरी है क्योंकि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 47 के तहत, एक व्यक्ति जिस राज्य में वाहन का रजिस्ट्रेशन करवाता है और उसे छोड़कर दूसरे राज्य में शिफ्ट होता है तो उसके पास सिर्फ 12 महीने का ही समय होता है और बिना दोबारा से नये राज्य में वाहन का रजिस्ट्रेशन करवाए हुए उसके पास वाहन चलाने की अनुमति नहीं होती है। हालांकि नये BH-Series के वाहन खरीदने पर ऐसी किसी भी समस्या से बचा जा सकता है और आपको वाहन के री-रजिस्ट्रेशन की भी आवश्यकता नहीं होगी।
Bureau Report
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