नईदिल्लीः आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हुए बागी विधायक कर्नल देवेंद्र सहरावत को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है.सुप्रीम कोर्ट ने सहरावत की याचिका खारिज कर दी है.कोर्ट ने सहरावत के वकील को विधानसभा अध्यक्ष के पास अपना पक्ष रखने को कहा है, ऐसे में सहरावत की विधायकी पर तलवार लटक गई है.दरअसल, सहरावत ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल की ओर से जारी कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी थी.आपको बता दें कि आप के मुख्य प्रवक्ता व ग्रेटर कैलाश से विधायक सौरभ भारद्वाज की शिकायत पर विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें नोटिस जारी किया था.
बिजवासन से विधायक कर्नल देवेंद्र सहरावत और गांधीनगर से विधायक अनिल वाजपेयी को जारी नोटिस में विधानसभा अध्यक्ष ने पूछा था कि आप भाजपा में शामिल हो गए हैं, ऐसे में क्यों न आपकी विधानसभा सदस्यता रद कर दी जाए?लोकसभा चुनाव के दौरान आप के बागी विधायकों द्वारा भाजपा का दामन थामने को लेकर सौरभ भारद्वाज ने इसकी लिखित में विधानसभा अध्यक्ष से शिकायत की थी.
इसमें आप विधायक ने इन दोनों बागी विधायकों के भाजपा के मंचों और कार्यक्रमों को साझा करने से संबंधित सारी गतिविधियों का सिलसिलेवार ब्योरा दिया था.इस बारे में देवेंद्र सहरावत का कहना था कि वह भाजपा के मंचों पर जरूर गए, लेकिन भाजपा की सदस्यता ग्रहण नहीं की है. उन्होंनेकहा था कि विरोधी पार्टियों के मंच पर जाने वाले प्रकरण पहले भी प्रकाश में आ चुके हैं.