राज्यसभा उपचुनाव: भाजपा ने मध्य प्रदेश से हरदीप सिंह पुरी को बनाया उम्मीदवार, जानें किस वजह से खाली हुई थी सीट

राज्यसभा उपचुनाव: भाजपा ने मध्य प्रदेश से हरदीप सिंह पुरी को बनाया उम्मीदवार, जानें किस वजह से खाली हुई थी सीट

भाजपा ने बुधवार को मध्य प्रदेश में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया। पार्टी ने एक बयान में कहा कि बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने उपचुनाव के लिए पुरी के नाम को मंजूरी दे दी है। इस उपचुनाव में मध्य प्रदेश विधानसभा के विधायक राज्यसभा सदस्य का चुनाव करेंगे। निर्वाचन आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, नामांकन पत्र विधानसभा भवन, भोपाल स्थित रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं।

कैसे खाली हुई थी सीट?
केंद्र में मंत्री रहे और तमिलनाडु से आने वाले भाजपा नेता एल. मुरुगन ने हाल ही में अपने राज्यसभा सांसद के पद से इस्तीफा दिया था। अपने इस्तीफे के साथ उन्होंने कहा था कि वे अब राज्य की राजनीति पर फोकस करना चाहते हैं। जिसके बाद मध्य प्रदेश में राज्यसभा एक सीट खाली हुई थी। जिस पर अब भाजपा ने अपने उम्मीदवार के तौर पर मौजूदा केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के नाम की घोषणा की है।

कौन हैं हरदीप सिंह पुरी?
हरदीप सिंह पुरी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व राजनयिक और लेखक हैं। उनका जन्म 15 फरवरी 1952 को दिल्ली में हुआ था। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से इतिहास में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की। वह 1974 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रहे हैं और करीब 39 वर्षों तक राजनयिक के रूप में काम किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में जिनेवा और न्यूयॉर्क में सेवाएं दीं। वर्ष 2014 में भाजपा में शामिल होने के बाद 2017 में मंत्री बने। वर्तमान में वह केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं।

कब होगा चुनाव और कब आएंगे नतीजे?
इस सीट पर उपचुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम घोषित कर दिया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, यदि मतदान की आवश्यकता हुई तो 12 नवंबर 2026 को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान कराया जाएगा। इसके बाद मतगणना होगी। उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 26 अक्तूबर से शुरू हो चुकी है। उम्मीदवार 2 नवंबर तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 3 नवंबर को होगी, जबकि नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 5 नवंबर निर्धारित की गई है।

14 अक्तूबर को एल. मुरुगन ने दिया था इस्तीफा
दरअसल, डॉ. एल. मुरुगन अप्रैल 2024 में मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। उन्होंने 14 अक्तूबर 2026 को राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। उनका कार्यकाल 3 अप्रैल 2030 तक था। उनके इस्तीफे के बाद रिक्त हुई सीट पर अब उपचुनाव कराया जा रहा है। उपचुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश विधानसभा के अपर सचिव उमेश शर्मा को रिटर्निंग ऑफिसर और अपर सचिव मयंक वर्मा को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया है। विधानसभा भवन स्थित समिति कक्ष संख्या दो (एम-2) को निर्वाचन कार्यालय के लिए अधिकृत किया गया है।

Bureau Report

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