इलाहाबाद HC का फैसला: असंवैधानिक है तीन तलाक, मुस्लिम महिलाओं के अधिकार का होता है हनन

इलाहाबाद HC का फैसला: असंवैधानिक है तीन तलाक, मुस्लिम महिलाओं के अधिकार का होता है हननइलाहाबाद: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में तीन तलाक को असंवैधानिक ठहराया है। कोर्ट ने कहा है कि इससे मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का हनन होता है। 

कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी झटका दिया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर कोर्ट ने टिप्पणी की है कि वह देश के संविधान से ऊपर नहीं है। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट तीन तलाक के मुद्दे पर सुनवाई कर रहा था। दो मुस्लिम महिलाओं ने इस संबंध में याचिका दायर की थी।

हाल में तीन तलाक का मुद्दा काफी चर्चा में रहा था। देश में मुस्लिम महिलाओं के विभिन्न संगठनों ने इसका विरोध किया था। दूसरी ओर कई मुस्लिम धर्मगुरु तीन तलाक के पक्ष में है। वे इसे शरीयत में दखलंदाजी मानते हैं। उनके मुताबिक तीन तलाक जायज है।

तीन तलाक को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई कर रहा है। केंद्र सरकार इस संबंध में हलफनामा दे चुकी है कि तीन तलाक के लिए संविधान में कोई स्थान नहीं है। तीन तलाक तथा एक से ज्यादा शादी इस्लाम का अनिवार्य अंग नहीं हैं।

Bureau Report

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*