अहमदाबाद: राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के दो बागी विधायकों के मत अमान्य करार देने के निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली बीजेपी उम्मीदवार बलवंतसिंह राजपूत की याचिका पर गुजरात उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग और कांग्रेस नेता अहमद पटेल को आज नोटिस जारी किए. न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी ने निर्वाचन आयोग, पटेल और भाजपा के दो अन्य उम्मीदवारों-पार्टी अध्यक्ष अमित शाह एवं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को भी नोटिस जारी किए. अदालत ने 21 सितंबर को नोटिस का जवाब देने को कहा है.
निर्वाचन आयोग के फैसले के खिलाफ राजपूत पहुंचे हाई कोर्ट
गुजरात से राज्यसभा चुनाव हारने वाले भाजपा उम्मीदवार राजपूत ने कांग्रेस के दो बागी विधायकों के वोट रद्द करने के निर्वाचन आयोग के निर्णय के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है. बता दें कि राजपूत ने आठ अगस्त को हुए चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ दी थी.
राजपूत का दावा कांग्रेस विधायकों के वोट नहीं गिने जाने चाहिए
राजपूत ने दावा किया है कि दो अन्य कांग्रेस विधायकों के वोट भी गिने नहीं जाने चाहिए क्योंकि उन्होंने भी अपने मतपत्र अनधिकृत लोगों को दिखाए थे और उन्हें (राजपूत को) विजेता घोषित किया जाना चाहिए. निर्वाचन आयोग के निर्णय से कांग्रेस के उम्मीदवार पटेल की जीत का मार्ग प्रशस्त हुआ था जिन्हें जीत के लिए न्यूनतम आवश्यक 44 मत मिले थे. राजपूत को 38 मत मिले थे।
क्या कहा गया है राजपूत की याचिका में?
राजपूत की याचिका में कहा गया है कि दो मतों को वैध घोषित करते समय निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपने विवेक का प्रयोग किए जाने के बाद आयोग के पास, ‘‘निर्वाचन अधिकारी को कोई मत स्वीकार या खारिज करने का कोई निर्देश जारी करने का अधिकार नहीं है’’ बता दें आयोग ने कांग्रेस के पूर्व विधायकों राघवजी पटेल और भोलाभाई गोहिल के मत अवैध घोषित कर दिए थे.
Bureau Report
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