निठारी कांड : 8वें केस में सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर को फांसी की सजा

सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिहं पंढेरनईदिल्ली : निठारी मामले के 8वें केस में सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिहं पंढेर को फांसी की सजा दी गई है.  यह मामला पिंकी सरकार (20) की हत्या से जुड़ा है. इस मामले में शनिवार (22 जुलाई) को ट्रायल कोर्ट ने कारोबारी मोनिंदर सिंह पंढेर और उनके घरेलू नौकर सुरिंदर कोली को अपहरण, बलात्कार और हत्या का दोषी पाया था. अदालत ने अभियोजन पक्ष के वकील जे. पी. शर्मा की दलीलों पर गौर किया. शर्मा ने अदालत से कहा कि वैज्ञानिक तथ्यों से यह साबित हो चुका है कि कोली ने युवती का अपहरण किया, उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी. उसने सबूतों के साथ छेड़छाड़ भी की. 

5 अक्टबूर 2006 की घटना

घटना 5 अक्टूबर, 2006 की है, जब पीड़िता अपने दफ्तर से घर लौट रही थी और निठारी में पंढेर के घर के सामने से गुजर रही थी. कोली ने महिला की हत्या कर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और खोपड़ी घर के पिछले हिस्से में फेंक दी, जिसे सीबीआई ने बाद में बरामद किया था. खोपड़ी का डीएनए पीड़िता के माता-पिता के डीएनए से मैच कर गया. कोली के पास बरामद पीड़िता के कपड़ों की पहचान भी उसके माता-पिता ने की थी. अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पंढेर इस पूरी आपराधिक साजिश में शामिल था.

पंढेर के घर से मिले थे कंकाल

पुलिस ने 29 दिसंबर, 2006 को नोएडा के निठारी स्थित पंढेर के घर से 19 कंकाल बरामद किए गए थे. ये कंकाल महिलाओं और बच्चों के थे. पंढेर और कोली के खिलाफ 16 मामलों में आरोपपत्र दाखिल किए गए थे जबकि सबूतों के अभाव में तीन मामलों को बंद कर दिया गया था. 

Bureau Report

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*