31 जुलाई से पहले सुधार लें PAN की गलतियां, नहीं तो ITR रिफंड में होगी परेशानी

31 जुलाई से पहले सुधार लें PAN की गलतियां, नहीं तो ITR रिफंड में होगी परेशानीनईदिल्ली: वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. हालांकि, हर साल यह तारीख बढ़ा दी जाती है. अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो पैन में सही जानकारी होना जरूरी है. अगर पैन कार्ड में कोई गलत जानकारी है तो वक्त रहते इसे सही करा लें, नहीं तो रिफंड मिलने में दिक्कत होगी. पहली बार रिटर्न भरने वाले लोगों को शायद जानकारी न हो कि पैन या ITR फॉर्म में जरा सी गलती भारी पड़ सकती है.

19 जून 2019, 11:49 बजे

अब इस अध्यादेश को 18 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में रखा जाएगा. नियम के मुताबिक, किसी को मानद डिग्री देने के लिए विश्वविद्यालयों को सरकार से अनुमोदन करवाना होगा. अध्यादेश के अनुसार अब निजी विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति करेंगे. बता दें, राज्य के राज्यपाल सभी यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति होते हैं. अध्यादेश में यह प्रस्तावित किया गया है कि विश्वविद्यालय के लिए भूमि को बेचा, हस्तांतरित या पट्टे पर नहीं दिया जा सकता है.

19 जून 2019, 11:48 बजे

इस अधिनियम के लागू होने से प्राइवेट यूनिवर्सिटी में सरकार का दखल बढ़ेगा. वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताएं मिलने पर सरकार प्रशासक नियुक्त करने से लेकर यूनिवर्सिटी को बंद भी कर सकेगी. साथ ही नियंत्रण के लिए नियम भी बना सकेगी. अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि यूनिवर्सिटी को यह आश्वस्त करना होगा कि कैंपस में किसी भी तरह की राष्ट्रविरोधी गतिविधि नहीं होगी.

19 जून 2019, 11:48 बजे

उत्तर प्रदेश की सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस 2019 (अम्ब्रेला एक्ट) को मंजूरी दी. इसके तहत प्रदेश के सभी 27 प्राइवेट यूनिवर्सिटी अब एक ही एक्ट से संचालित होंगे. राज्यपाल राम नाईक की अनुमति के बाद यह अधिनियम लागू हो जाएगा.

19 जून 2019, 11:47 बजे

अगर पैन में कोई गलती है तो अपडेट कराने के लिए कहीं भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है, चंद मिनटों में इसे घर बैठे ही अपडेट किया जा सकता है. इसके लिए अपने मोबाइल में UMANG एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा. इसकी मदद से आसानी से जानकारी अपडेट की जा सकती है.

19 जून 2019, 11:47 बजे

दूसरी तरफ, इनकम टैक्स फाइल करने के लिए आधार और पैन का लिंक होना जरूरी है. इस काम को करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर तक है. अगर आपके पैन और आधार में अलग-अलग जानकारी है तो भी यह लिंक नहीं होगा. इसलिए 31 जुलाई से पहले ध्यान से PAN और आधार की गलतियों को सुधार लें फिर उसे लिंक कर लें, ताकि रिटर्न फाइल करते वक्त किसी तरह की परेशानी न हो.

Bureau Report

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