Kunal Kamra: कुणाल कामरा को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर रोक, लेकिन जांच रहेगी जारी

Kunal Kamra: कुणाल कामरा को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर रोक, लेकिन जांच रहेगी जारी

मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार को कोर्ट ने कुणाल को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ ‘देशद्रोही’ टिप्पणी से जुड़े एक मामले में गिरफ्तारी से संरक्षण दे दिया। हालांकि, कोर्ट ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ ‘देशद्रोही’ टिप्पणी से जुड़े मामले में दर्ज एफआईआर के संबंध में जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

क्या है मामला?

कुणाल कामरा ने सोशल मीडिया पर एकनाथ शिंदे के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इसको रद्द करने और गिरफ्तारी से बचने के लिए कुणाल ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।

कोर्ट ने कही ये बात

जस्टिस सरंग कोटवाल और जस्टिस एसएम मोदक की बेंच ने कुणाल की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा, “याचिका की सुनवाई लंबित रहने तक याचिकाकर्ता (कुणाल) को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जांच जारी रह सकती है।” कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि अगर पुलिस को कुणाल का बयान दर्ज करना हो, तो यह चेन्नई में होगा, जहां वह रहते हैं। पुलिस को इसके लिए कुणाल को पहले सूचना देनी होगी।  कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि अगर इस दौरान पुलिस इस मामले में चार्जशीट दाखिल करती है तो संबंधित अदालत उस पर आगे की कार्रवाई नहीं करेगी। कुणाल ने पुलिस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ के लिए उपलब्ध होने की सहमति भी दी थी। पिछले हफ्ते कोर्ट ने इस याचिका पर फैसला सुरक्षित रखते हुए कुणाल को अंतरिम संरक्षण दिया था।

कुणाल कामरा का पक्ष

कुणाल कामरा अपने व्यंग्यात्मक हास्य और बेबाक टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। इस मामले में उन्होंने दावा किया कि उनकी टिप्पणी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में थी और इसे हास्य के रूप में लिया जाना चाहिए। हालांकि, कोर्ट ने जांच को रद्द करने की उनकी मांग को ठुकरा दिया, लेकिन गिरफ्तारी से संरक्षण देकर उन्हें तात्कालिक राहत जरूर दी।

Bureau Report

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