‘जाधव की याचिका का विश्लेषण कर रहे हैं पाक सेना प्रमुख, गुण-दोष के आधार पर करेंगे फैसला’

'जाधव की याचिका का विश्लेषण कर रहे हैं पाक सेना प्रमुख, गुण-दोष के आधार पर करेंगे फैसला'इस्लामाबाद: पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव से जुड़े सबूतों का ‘विश्लेषण’ कर रहे हैं और गुण दोष के आधार पर उनकी याचिका को लेकर फैसला करेंगे. पाकिस्तानी सेना ने रविवार (16 जुलाई) को यहां यह जानकारी दी. जासूसी एवं आतंकी गतिविधियों में कथित संलिप्तता के लिए सैन्य अदालत ने इस साल अप्रैल में जाधव को मौत की सजा सुनायी थी. द हेग स्थित अंतराष्ट्रीय न्यायालय ने मई में भारत की अपील के बाद सजा की तामील पर रोक लगा दी.

22 जून को इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) द्वारा जारी किए गए एक बयान में कहा गया था कि 46 साल के जाधव ने जनरल बाजवा के समक्ष पिछले महीने दया याचिका दायर की. बयान में कहा गया कि सैन्य अपीलीय अदालत द्वारा अपनी अपील खारिज करने के बाद भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी ने यह याचिका दायर की.

पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफ्फूर ने रविवार (16 जुलाई) को संवाददाताओं से कहा कि जनरल बाजवा ‘जाधव से जुड़े सबूतों का विश्लेषण कर रहे हैं. सेना प्रमुख गुण दोष के आधार पर जाधव की अपील पर फैसला करेंगे.’ पाकिस्तान के कानून के तहत जाधव सेना प्रमुख से अपनी सजा माफ करने की अपील कर सकते हैं और अपील खारिज होने पर वह पाकिस्तानी राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दे सकते हैं.

प्रवक्ता ने साथ ही संवाददाता सम्मेलन में भारत पर नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने और आम नागरिकों को निशाना बनाने का भी आरोप लगाया और कहा, ‘2017 में अब तक नियंत्रण रेखा पर 580 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया.’ उन्होंने साथ ही कहा कि भारत ‘घरेलू दबाव’ के कारण ऐसा करने के लिए ‘मजबूर हो रहा है’.

जाधव की मां के वीजा पर पाकिस्तान के रुख में बदलाव नहीं

इससे पहले भारत ने गुरुवार को कहा कि जाधव तक राजनयिक पहुंच देने और उनकी मां के वीजा आवेदन पर पाकिस्तान के रुख में कोई बदलाव नहीं हुआ है. भारत ने यह बात ऐसे समय की जब पाकिस्तानी मीडिया में खबरें थीं कि इस्लामाबाद जाधव की मां को उनसे मिलने की अनुमति पर विचार कर रहा है.

जाधव का मामला आईसीजे में

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने कहा कि मामला अब अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत के सामने मौजूद है और भारत अपनी दलीलें देने के लिए 13 सितंबर की समयावधि का पालन कर रहा है. उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव तक राजनयिक पहुंच देने और उनकी मां के वीजा अनुरोध पर पाकिस्तान के रुख में कोई बदलाव नहीं है.

इन खबरों के बारे में पूछे जाने पर कि पाकिस्तान जाधव की मां अवंतिका जाधव को वीजा देने के भारत के आग्रह पर विचार कर रहा है, उन्होंने कहा कि भारत को इस बारे में कोई आधिकारिक सूचना नहीं है. पाकिस्तान ने अब तक जाधव तक राजनयिक पहुंच देने के भारत के आग्रह को 16 बार खारिज किया है. भारत पाकिस्तानी सैन्य अदालत द्वारा जाधव को मौत की सजा के खिलाफ आईसीजे गया था. आईसीजे ने 18 मई को पाकिस्तान पर मौत की सजा पर अमल करने पर रोक लगा दी थी.

Bureau Report

 

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