AY 2026-27 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की अंतिम तारीख आने में सिर्फ 2 दिन का वक्त बचा है.31 जुलाई तक अगर आप ITR नहीं दाखिल करते हैं, तो आपकी मुश्किल बढ़ सकती है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से X पर साझा की गई जानकारी के मुताबिक अब तक करीब 5 करोड़ टैक्सपेयर्स ने रिटर्न फाइल कर दिया है.
अगर आप भी आखिरी तारीख का इंतजार कर रहे हैं या अब तक रिटर्न फाइन नहीं किया है, तो डेडलाइन का वेट करने के बजाए फौरन इसे फाइल करें. आखिरी दिनों में इनकम टैक्स की वेबसाइट पर हैवी ट्रैफिक की वजह से कई बार साइट क्रैश हो जाता है . ऐसे में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
कैसे खुद से भरे इनकम टैक्स रिटर्न ?
हम आपको उन तरीकों के बारे में बता रहे हैं, जहां आप बिना CA की मदद के खुद से ही रिटर्न फाइल कर सकते हैं. आपको ना तो किसी को फीस देने की जरूरत पड़ेगी और ना ही सीए की मदद. आप कुछ ही मिनटों में खुद से ऑनलाइन अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं.
इनकम टैक्स रिटर्न फाइन करने का ऑनलाइन प्रोसेस
इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर आप खुद से बिना किसी को फीस दिए अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं. इनकम टैक्स की ई फाइलिंग के लिए आपको कुछ स्टेप फ़लो करने होंगे.
1. इनकम टैक्स की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in पर जाएं.
2. अपने PAN को यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ लॉग इन करें.
3. ITR फाइलिंग सेक्शन पर जाकर e-File > Income Tax Returns > File Income Tax Return का पाथ चुनें.
4. AY 2026-27 को सेलेक्ट करें और Online फाइलिंग मोड को Continue करे.
5. सही ITR फॉर्म चुनना सबसे जरूरी है, जैसे सैलरी वालों के लिए ITR-1, कैपिटल गेन्स इनकम, विदेशी संपत्ति या एक से अधिक घर हैं, तो ITR-2. बिजनेस पेशा लोगों के लिए ITR-3. ‘प्रिजम्पटिव टैक्सेशन’ का विकल्प चुनने वालों के लिए ITR-4.
6. TAX फाइल करने का कारण बताना होगा.
7. सारी डिटेल्स भरने के बाद आप कन्फर्म करें.
जानकारी को दोबारा चेक करें
1. अपनी पर्सनल और फाइनेंशियल जानकारी, जो ज्यादातर पहले से भरी होगी , उसे दोबारा जरूर चेक कर लें.
2. जैसे PAN कार्ड, आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स की डिटेल भरे.
3. सैलरी और इनकम की जानकारी जो आपके Form 16 और Form 26AS से ऑटो-फेच की जाती है, उसे भी वैरिफाई कर लें.
4. सेक्शन 80C, 80D के तहत मिलने वाली टैक्स डिडक्शन को चेक कर वेरिफाई करें.
5. सारी डिटेल भरने के बाद आपको जो भी टैक्स बनता है, उसका पेमेंट करने के बाद सबमिट करें.
6. आखिरी में समरी देखने के बाद कन्फर्म करें और रिटर्न सबमिट पर क्लिक कर दें.
रिटर्न भरने के बाद आपको 30 दिनों के अंदर रिटर्न को ई-वेरिफाई करना होगा. आधार OTP, नेट बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड , CPC, बेंगलुरु को साइन किया हुआ ITR-V के जरिए अपने रिटर्न को ई-वैरिफाई करें.
11 रुपये में भरें इनकम टैक्स रिटर्न
अगर आप इन सभी वित्तीय गुना-गणित से बचना चाहते हैं तो 11 रुपये की मामूली फीस चुकाकर अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं. दरअसल डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म PAYTM ने टैक्स फाइलिंग प्लेटफॉर्म ClearTax के साथ साझेदारी की है. जिसमें दोनों ने मिलकर नई ITR फाइलिंग सर्विस शुरू की है. आप सिर्फ 11 रुपये की शुरुआती फीस चुकाकर अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं.
Bureau Report
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